जांजगीर चाम्पा - नगर पंचायत की संपत्ति कुर्क पँहुचे अधिकारी , CMO ने दो दिन की मांगी मोहलत , जाने क्या है मामला
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जांजगीर चाम्पा
जांजगीर चाम्पा 20 मार्च 2024 - व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक अकलतरा के आदेश पर नगर पंचायत बलौदा की संपत्ति कुर्क करने माल जमादार नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे सीएमओ ने दो दिन का समय मांगा और कुर्की आदेश में बिना हस्ताक्षर किए चले गए। 22 मार्च को नगर पंचायत की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई होगी।
बलौदा नगर के अधिवक्ता माधव सराफ ने बताया कि उनकी निजी जमीन पर नगर पंचायत ने सड़क बना दिया। इसके लिए मुआवजा की मांग करने पर नगर पंचायत ने आनाकानी की बाद में न्यायालय में समझौता हुआ कि उनके पिता कमल नयन सराफ के नाम पर नगर में प्रवेश द्वार व नाली निर्माण किया जाएगा। इस दौरान वहां सूरज सिदार सीएमओ थे।
समझौता के बाद कमल नयन सराफ के नाम पर न तो प्रवेश द्वार बना और न ही नाली निर्माण किया गया। इस तरह समझौता के शर्तों का उलंघन नगर पंचायत ने किया। इस पर माधव सराफ ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने व्यवहार न्यायालय में इस प्रकरण को प्रस्तुत करने को कहा तब व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक अकलतरा के न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया। नगर पंचायत ने यहां भी राशि नहीं होने की बात कही और पूर्व में हुए समझौते पर अमल नहीं किया।
ऐसे में व्यवहार न्यायालय ने 06 फरवरी 2021 को आदेश दिया था कि माधव सराफ को उनकी जमीन के बदले 20 लाख 60 हजार 239 रूपए उन्हें भुगतान करे मगर नगर पंचायत ने यह राशि नहीं दी तब 14 मार्च 2024 को जितेंद्र प्रधान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक अकलतरा द्वारा नगर पंचायत की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया।
आदेश का पालन करने बुधवार को दोपहर माल जमादार वहां पहुंचे और सीएमओ को संपत्ति कुर्क करने के संबंध में जानकारी दी तो उन्होंने दो दिन का समय मांगा और वहां से आदेश की पावती हस्ताक्षर किए बिना चले गए। 22 मार्च को कुर्की की कार्रवाई के लिए माल जमादार फिर पहुंचेंगे।
नगर पंचायत की जिन संपत्तियों की कुर्की की जानी है उनमें ट्रैक्टर इंजन व ट्राली सहित , 5 आलमारी, दो ई-रिक्शा, 10 कुर्सी, 10 टेबल, दो एसी, 5 पंखा सहित अन्य सामग्री जो नगर पंचायत सीएमओ द्वारा बताई जाएगी। उसे कुर्क किया जाएगा। निस्तार योग्य बर्तन छोड़कर जो संपत्ति कुर्क करने योग्य होगी उसे कुर्क किया जाएगा।