बिलासपुर 27 सितंबर 2026 - 16 जून 2026 को 01 लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए सक्ती जनपद पंचायत के CEO निखिल कश्यप, सहायक ग्रेड-3 अविनाश ठाकुर और भृत्य लच्छन भानु को आखिरकार हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इन तीनो की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत सक्ती के CEO निखिल कश्यप, सहायक ग्रेड-3 अविनाश ठाकुर और भृत्य लच्छन भानु पर एक हितग्राही का भुगतान जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है।
बता दे कि 16 जून 2026 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत सक्ती के मुख्य कार्यपालन अधिकारी निखिल कश्यप, सहायक ग्रेड-3 अविनाश ठाकुर और भृत्य लच्छन भानु 02 लाख की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
दरअसल शिकायतकर्ता ने ACB से शिकायत की थीं कि लगभग 12 लाख रुपये का भुगतान संबंधी चेक जारी करने के लिए अधिकारियों द्वारा 2 लाख रुपये कमीशन की मांग की जा रही है। मामले की शिकायत मिलने के बाद ACB बिलासपुर की टीम ने इसकी जांच और सत्यापन किया। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर ACB ट्रैप कार्रवाई कर तीनो को 01 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया।













