बड़ी खबर , लॉक डाउन के आदेश में कलेक्टर ने किया परिवर्तन , अब इन ब्यवसाय के लिए भी समय सीमा निर्धारित
रायगढ़ , 13-04-2021 9:44:38 PM
रायगढ़ 13 अप्रैल 2021 - रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुये रायगढ़ जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 14 अप्रैल 2021 को सुबह 06 बजे से 22 अप्रैल 2021 की रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
कलेक्टर भीम सिंह द्वारा जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। जिसमें मेडिकल दुकानें प्रात: 10 बजे से सायं 06 बजे तक खुली रहेंगी अस्पताल परिसर में स्थित मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
रायगढ़ शहर स्थित पेट्रोल पम्प जिनमें ट्रायबल पेट्रोल पम्प , पुलिस पेट्रोल पम्प , एस.एन.गुप्ता पेट्रोल पम्प , श्याम पेट्रोल पम्प , मेसर्स साई पेट्रोल पम्प एवं मेसर्स हरि पेट्रोल पम्प शासकीय एवं आपातकालीन सेवाओं के लिये प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत के बाहर स्थित पेट्रोल पंप हेतु समय-सीमा का प्रतिबंध नहीं होगा। आदेश की शेष शर्ते एवं निर्देश यथावत रहेंगे।














