छत्तीसगढ़ - कुख्यात फरीद खान और यासीन अली सहित 04 अपराधी जिलाबदर , कलेक्टर ने जारी किया आदेश
रायपुर , 02-08-2024 11:17:34 PM
रायपुर 02 अगस्त 2024 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर गौरव सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह की अनुशंसा पर जिले के आदतन अपराधी फरीद खान पिता अब्दुल हमीद उम्र 30 वर्ष निवासी बंधवापारा थाना पुरानी बस्ती , राजेश्वर उर्फ सोमू निषाद पिता सूरज निषाद उम्र 24 साल निवासी कंडरापारा थाना तिल्दा , शेख सरवर पिता शेख सत्तार उम्र 31 वर्ष चुनाभट्टी थाना गंज और यासीन अली पिता सराफत अली उम्र 37 साल निवासी दलदल सिवनी थाना पंडरी को तीन माह के लिए जिला बदर कर दिया है।
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की 5 ख के तहत् दाण्डिक प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 29/07/2024 अनुसार यह आदेश दिया है कि 24 घंटे के अन्दर रायपुर तथा समीपवर्ती राजस्व जिला महासमुंद, धमतरी , दुर्ग , बलौदा बाजार जिले क्षेत्र से तीन माह की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है।
बता दे कि फरीद खान के विरुद्ध वर्ष 2013 से लगातार मारपीट, चाकूबाजी, गुंडागर्दी, लूटपाट, जान से मारने की धमकी देने, वसूली, आर्म्स एक्ट एवं अवैध शराब बेचने आदि के कुल उन्नीस अपराध पंजीबद्ध है।
वही यासीन अली के खिलाफ 2010 से लगातार मारपीट, चाकूबाजी, गुंडागर्दी, लूटपाट,जान से मारने की धमकी देने, गांजा बेचना जैसे गंभीर अपराध घटित कर आमजन को आतंकित करने में संलिप्त है। उसके विरुद्ध कल 17 अपराध और प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां हुई है।
















