छत्तीसगढ़ के इस थाने में रात 12 बजे दर्ज हुई अमित सिंह राजपूत के खिलाफ नई धारा के तहत पहली FIR
रायपुर , 01-07-2024 5:45:06 PM
रायपुर 01 जुलाई 2024 - रायपुर के थाना मन्दिर हसौद में नए अपराधिक कानून के अनुसार प्रार्थी नोहर दास रात्रे की रिपोर्ट पर अनावेदक अमित सिंह राजपूत के विरुद्ध अपराध क्रमांक 495/24 गाली गलौच और जान से मारने की धमकी, धारा 296, 351(2) भारतीय न्याय संहिता (BNSS) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पहले यह 294, 506 IPC के तहत दर्ज होता था।
ASP रायपुर संतोष सिंह ने बताया कि साथ ही थाना अभनपुर में नवीन कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत अकाल मृत्यु, मर्ग की सूचना दर्ज कर जांच किया गया है। सूचक लोकेश निषाद पिता कृष्णा निषाद उम्र 47 वर्ष निवासी परसदा के द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2024 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई इसका भाई मृतक टीकम निशाद पिता कृष्णा निशाद उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम परसदा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है की सूचना पर मर्ग क्रमांक 53/2024 धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कायम कर जांच कार्यवाही में ली गई। पहले यह 174 CRPC के तहत होता था।
















