छत्तीसगढ़ - सड़को पर लगे टायर किलर अवैध , मोटर व्हीकल एक्ट में नही है प्रावधान , RTI से हुआ खुलासा
रायपुर , 16-05-2024 7:40:02 PM
रायपुर 16 मई 2024 - राजधानी रायपुर की सड़कों पर रॉंग साइड से आ रही गाड़ियों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों के टायर फाड़ने वाले टायर किलर लगाए है. लेकिन अब सूचना के अधिकार (RTI) से खुलासा हुआ है कि मोटर व्हीकल एक्ट में इसे लगाने का कोई भी प्रावधान नहीं है।
टायर किलर कौन से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगाया गया है इसके संबंध में RTI कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने RTI लगाई थी. आवेदन का जवाब देते हुए कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक एवं जनसूचना अधिकारी, यातायात रायपुर ने ये बताया है कि ‘टायर फाड़ने वाले स्पीड ब्रेकर लगाए जाने के संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट में कोई प्रावधान नहीं हैं।
बता दें कि राजधानी रायपुर के एक्सप्रेस-वे समेत राजधानी के कई जगहों पर लगे टायर किलर की वजह से कई लोगों की गाड़ियों के टायर फटे. हालांकि अब ये टायर किलर कई जगहों से आधे गायब भी हो गए है और कई जगहों पर ब्रेकर में लगने वाली स्प्रिंग भी खराब हो गई है।
















