छत्तीसगढ़ - खिलौना ब्यापारी हो जाय सावधान क्योंकि अब नए कानून को लेकर प्रसासन हो गया है सख्त , पढ़े पूरी खबर
रायपुर , 13-01-2023 7:33:28 AM
ऱायपुर 13 जनवरी 2023 - भारतीय मानक ब्यूरो रायपुर शाखा कार्यालय ने कटोरा तालाब में खिलौने की दुकान में छापामार कार्यवाही की है यह कार्यवाही भारत के गुणवता नियंत्रण आदेश और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के उल्लंघन में नान स्टैंर्डड मार्क खिलौनों की बिक्री के लिए की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयए भारत सरकार की ओर से 01 जनवरी 2021 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए खिलौनों पर ISI मार्क अनिवार्य कर दिया गया है।
कोई भी व्यक्ति बिना ISI मार्क के खिलौने ना तो बना सकते हैंए ना ही बेच सकते हैं और ना ही उन्हें संग्रहित कर रख सकते हैं। कोई भी उत्पादक या विक्रेताए नियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरूद्ध बीआईएस अधिनियम 2016 के अनुच्छेद 17 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
















