छत्तीसगढ़ - 62 वर्ष पूर्ण करने के बाद शासकीय अधिवक्ता नहीं कर सकेंगे कार्य , देखें आदेश की कॉपी
रायपुर , 28-07-2022 6:41:30 AM
रायपुर 27 जुलाई 2022 - छत्तीसगढ़ राज्य शासन विधि एवं विधाई विभाग से आदेश जारी हुआ है कि कोई भी शासकीय अधिवक्ता 62 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात GP . AGP, स्पेशल GP के रूप में कार्य नहीं कर सकता। राज्य सरकार ने सरकारी अधिवक्ताओं के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष के पश्चात् कार्यमुक्त करने संबंधी आदेश जारी कर दिया है।
62 साल के बाद सरकारी अधिवक्ता GP . AGP , स्पेशल GP के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे और रिटायर हो जाएंगे।
















