छत्तीसगढ़ में पट्टाधारी किसान बनेंगे कृषि भूमि के मालिक , सरकार ने किया कानून में संशोधन
रायपुर , 26-07-2022 2:54:02 PM
रायपुर 26 जुलाई 2022 - सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि भूमि का पट्टा रखने वाले किसान अब भूमि स्वामी बनेंगे। इसके लिए सरकार ने राजस्व कानून में संशोधन किया है। 20 वर्ष या उससे अधिक समय से कृषि भूमि का पट्टा रखने वाले किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ऐसे किसानों की संख्या एक लाख से अधिक है।
विधानसभा के वर्तमान मानसून सत्र में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने यह संशोधन विधेयक पेश किया। इस पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए पट्टा को परिभाषित करने की मांग की। अजय चंद्राकर ने कहा कि विधेयक में यह स्पष्ट नहीं है कि यह पट्टा किसे दिया जाएगा। सौरभ सिंह ने कहा कि फर्जी पट्टा वाले दावां करे तो उन पर क्या कार्यवाही होगी इसका उल्लेख नहीं है।
चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि यह संशोधन केवल कृषि भूमि के पट्टा के संबंध में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इससे किसानों को भूमि का स्वामित्व मिलेगा जिससे वे कृषि ऋण सहित सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। इतना ही नहीं स्वामित्व मिलने से वे जमीन की खरीदी-बिक्री भी कर सकेंगे।
















