छत्तीसगढ़ में निवास प्रमाण पत्र बनाने के बदले नियम , निवास प्रमाणपत्र के लिए यह दस्तावेज हुआ अनिवार्य
रायपुर , 08-07-2022 7:34:20 PM
रायपुर 08 जुलाई 2022 - छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र अब केवल उन्हीं लोगों का बन पाएगा जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा यहां ग्रहण की है। अभी तक आठवीं की अंक सूची के आधार पर निवास प्रमाण पत्र बन जाता था, लेकिन अब पहली, चौथी और पांचवीं की अंक सूची दिखानी पड़ेगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में कैबिनेट ने इस बड़े फैसले पर मुहर लगा दी है। बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने इलेक्ट्रिक वाहन नीति और इस खरीफ सीजन से दलहनी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी सहित कई अन्य निर्णय लिए गए। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि निवास प्रमाण पत्र के नियमों में बदलाव किया गया है ताकि राज्य के बाहर के लोग इसका अनावश्यक लाभ न उठा सकें।
















