BIG BREAKING - छत्तीसगढ़ में नाईट कर्फ्यू का आदेश जारी , कई गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध
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रायपुर
रायपुर 04 जनवरी 2022 - छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच प्रदेश सरकार ने सख्ती के आदेश जारी कर दिये हैं राज्य सरकार की तरफ से सभी कलेक्टर और एसपी को इस बाबत निर्देश दिये गयेहैं।
राज्य सरकार ने कहा है कि जिन ने जिलों में पॉजेविटी रेट 4 प्रतिशत से ज्यादा है , उन जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है ये नाईट कर्फ्यू रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक होगा बता दे की छत्तीसगढ़ में अभी सिर्फ दो ही जिले हैं जँहा की पॉजेविटी चार के करीब या चार से ज्यादा है।
रायपुर में पॉजेविटी रेट 7 प्रतिशत के करीब पहुंच गया है , जबकि दुर्ग का पॉजेटिविटी रेट 4 के आसपास है लिहाजा रायपुर में नाईट कर्फ्यू का आदेश जारी हो सकता है वहीं दुर्ग में भी कड़े प्रतिबंध लागू किये जा सकते हैं।
4 प्रतिशत से ज्यादा पॉजेविटी रेट वाले जिले में स्कूल , आंगनबाड़ी सेंटर , लाइब्रेरी , स्वीमिंग पुल और अन्य सार्वजनिक जगहों को प्रतिबंधित किया गया है वहीं अन्य जिलों की की बात करें तो रैली , भीड़ , बड़े आयोजन जिसमें समाजिक , सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन के साथ साथ खेलकूद के आयोजन है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वो निजी अस्पताल संचालक , एनजीओ , मीडिया प्रतिनिधियों से बात कर कोरोना के संदर्भ में विचार करें । साथ ही कोरोना को लेकर भ्रामक खबरों से भी बचने को कहा गया है।
वहीं कलेक्टर व एसपी को चैंबर आफ कामर्स , मॉल संचालकों , होलेसेलर , सिनेमा व थियेटर मालिक , होटल व रेस्टोरेंट संचालकों से भी चर्चा करने को कहा गया है जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वो कोशिश करें कि 4 प्रतिशत से ज्यादा पॉजेटिविटी रेट ना जाये । वहीं RTPCR टेस्ट को लेकर भी सख्ती के निर्देश दिये गये हैं।
रेल यात्रियों की रेंडमली टेस्ट करने और माइक्रो व मिनी कंटेनमेंट जोन बनाने के भी जिला प्रशासन को निर्देश दिये गये हैं , अब मास्क लगाना बाजार , दुकानों व भीड़भाड़ वाली जगहों पर अनिवार्य होगा वहीं मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने के निर्देश दिये गये हैं।
सरकारी कर्मचारियों को भीड़भाड़ वाले ट्रेनों और सार्वजनिक परिवहन से बचने को कहा गया है ।