छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों के लिए नई गाइड लाइन जारी , नियमो का उलंघन करने पर होगी कार्यवाही
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रायपुर
रायपुर 20 अक्टूबर 2021 - निजी स्कूलों के लिए नई गाइड लाइन जारी हो चुकी है। ऑफलाइन कक्षा के लिए किसी भी पालक और विद्यार्थी पर दवाब नहीं बनाया जा सकता। साथ ही निजी स्कूल अगर ऑनलाइन कक्षा बंद करते हैं, तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है।
ऑफलाइन क्लासेस के लिए पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं, सरकारी हो या प्राइवेट पहले ही स्कूल खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। लेकिन रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर अब सवाल उठने लगे हैं। शिक्षा अधिकारी के आदेश पर निजी स्कूलों ने सवाल उठाएं हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के आदेश कहीं पर भी नहीं है। आदेश में यह था कि 50त्न उपस्थिति के साथ ऑफ़लाइन कक्षा ली जाए। 50त्न विद्यार्थी ही कक्षाएं अटेंड कर सकते हैं। बाकी 50त्न विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था है।
निजी स्कूलों के तुगलकी फऱमान पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट तौर पर हिदायत दी है कि अगर निजी स्कूल ऑनलाइन कक्षा बंद करते हैं। तो उन्हें भारी पड़ सकता है उन पर कार्रवाई की जा सकती है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने कहा कि शिक्षा विभाग ने स्कूल संचालन के लिए गाइड लाइन जारी कर दी है। उसी के आधार पर स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। इस आदेश का पालन प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूलों को करना होगा। स्कूलों में ऑफ़लाइन कक्षा लेने के लिए अनुमति दी गई है। जिसमें 50त्न विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे और बाक़ी विद्यार्थियों को अल्टरनेट बुलाया जाएगा। जिस दिन जो विद्यार्थी 50त्न के दायरे से बाहर रहेंगे उन्हें ऑनलाइन कक्षा से पढ़ाई की व्यवस्था करने की आदेश है।
स्कूल संचालन की गाइडलाइन की बात करें तो फि़लहाल स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। विद्यार्थियों को स्कूल में पढ़ाई करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो वहीं पालकों ने रायपुर में ऑफ़लाइन कक्षा के लिए जारी आदेश का विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि ऑफ़लाइन कक्षा का आदेश में जि़क्र किया गया है। लेकिन ऑनलाइन कक्षा के लिए आदेश में कहीं भी जि़क्र नहीं है जबकि शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में ऑनलाइन कक्षा के द्वारा शिक्षा पहुँचाने के आदेश पहले ही जारी हो चुका है।