छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर , वैक्सीन नही लगवाने वाले शिक्षकों का स्कूल में प्रवेश निषेध , आदेश जारी
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रायगढ़
रायगढ़ 01 अक्टूबर 2021 - कोविड 19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिये नि:शुल्क टीकाकरण का कार्य जिले के सभी विकासखंडों में चिकित्सा विभाग के द्वारा चिन्हांकित टीकाकरण केन्द्रों में किया जा रहा है। टीकाकरण केन्द्रों की सूची प्रतिदिन चिकित्सा विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्रसारित की जाती है। विकासखंडों से प्राप्त जानकारी अनुसार अभी भी स्कूलों में कार्यरत जिले कई शिक्षक, कर्मचारियों ने कोविड-19 का टीका नहीं लगाया है।
जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ ने जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त शालाओं में कार्यरत प्राचार्य, व्याख्याता, व्यायाम निर्देशक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, लिपिक, भृत्य, रसोईया, स्वीपर, चौकीदार एवं अन्य समस्त कर्मचारियों को 15 अक्टूबर 2021 तक कोविड 19 का टीकाकरण कराने हेतु निर्देशित किया है।
15 अक्टूबर 2021 तक कोविड-19 टीकाकरण न लगाने वाले सभी कर्मचारियों को अपने संकुल प्राचार्य के समक्ष प्रत्येक सोमवार को प्रात: 10 बजे के पूर्व उपस्थित होकर आरटीपीसीआर टेस्ट का निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा, जो कि एक सप्ताह के लिये मान्य होगा, तभी संकुल प्राचार्य द्वारा संबंधित कर्मचारी को उनके कार्यरत शाला परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
संबंधित कर्मचारी को कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करते तक आरटीपीसीआर टेस्ट का निगेटिव रिपोर्ट हर सोमवार को प्रात: 10 बजे के पूर्व संकुल प्राचार्य को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त नियमों का शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त शालाओं के परिसर में उपस्थित होने वाले सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को कराना सुनिश्चित करें।