छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 में संशोधन , अब सिर्फ यही लोग ही पंचायत चुनाव में दे सकेंगे वोट
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रायपुर
रायपुर 02 अगस्त 2021 - पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार विधानसभा की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होने पर ही ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया जा सकता है।
जांजगीर चांपा जिले में 09 ग्राम पंचायत केसला , किरारी , पौना , करमंदा , गिधौरी , सेमरिया , ठुठी , ठाकुरपाली , बघौद एवं पंच के रिक्त 51 पदों के लिये उप निर्वाचन कराया जाएगा जिसके लिये निर्वाचक नामावली तैयार करने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम जारी किया गया है।
जारी कार्यक्रम के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 28 अगस्त को किया जाएगा 08 सितम्बर अपरान्ह 3 बजे तक दावा-आपत्ति ली जाएगी। दावा-आपत्ति का निराकरण 16 सितम्बर तक किया जाएगा। अंतिम प्रकाशन 12 अक्टूबर को होगा। निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार को सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है।
विधानसभा की मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर भरना होगा फार्म 6
पंचायत निर्वाचन नियम -1995 में किये गए संशोधन अनुसार अब विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर ही ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची तैयार की जाएगी। यदि 01 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके या अधिक आयु के किसी मतदाता का नाम उक्त ग्राम पंचायत के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में नहीं है, तो उसे फार्म 6 भरकर विधानसभा की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना होगा।
फार्म 6 भारत निर्वाचन आयोग अथवा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के वेबसाइट के माध्यम से भी भरा जा सकता है। इसके बाद आदेश की प्रति अथवा मतदाता फोटो परिचय पत्र के साथ फार्म क-1 भरकर दावा-आपत्ति के निराकरण की अंतिम तिथि 16 सितम्बर तक संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष जमा करना होगा। तभी पंचायत की मतदाता सूची में नाम दर्ज हो सकेगा।
पंचायत की मतदाता सूची में नाम नहीं, तो फार्म- "क" भरें -
यदि विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज है व उक्त ग्राम पंचायत के निवासी किसी मतदाता का नाम ग्राम पंचायत की प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो उसे फार्म-क भरकर प्राधिकृत कर्मचारी के पास दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 08 सितम्बर तक जमा करना होगा। इसी प्रकार प्रकाशित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में त्रुटि सुधार कराने के लिए फार्म-ख और नाम विलोपन के लिये आवश्यक दस्तावेज के साथ फार्म-ग में आवेदन करना होगा।