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जांजगीर चाम्पा जिले में लागू कंटेनमेंट जोन संबंधी आदेश में कलेक्टर ने किया आंशिक संशोधन , देखे ऐसा क्या है नए आदेश में

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जांजगीर चाम्पा जिले में लागू कंटेनमेंट जोन संबंधी आदेश में कलेक्टर ने किया आंशिक संशोधन , देखे ऐसा क्या है नए आदेश में

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जांजगीर चाम्पा
जांजगीर चांपा 22 मई 2021 - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने गत 16 मई को जारी कंटेनमेंट जोन संबंधी आदेश में आंशिक संशोधन किया है।
 
शनिवार को जारी संशोधित आदेश के अनुसार नगरीय निकाय सीमा के बाहर के क्षेत्रों में कृषि से संबंधित कृषि मशीनरी उपकरण ट्रैक्टर, ट्राली, थ्रेसर, रोटावेटर, हार्वेस्टर के विक्रय हेतु दुकानों, गोदामों के खोलने की अनुमति प्रातः 9 बजे से दोपहर 01 बजे तक होगी।
 
ग्रीष्मकालीन धान की कटाई शुरू हो रही है, इस हेतु धान और खाद्यान्न फसलों की नीलामी और बिक्री खरीदी से संबंधी मंडियों (केवल मंडियों जो परंपरागत रूप से धान और फसलों की नीलामी करती है) को प्रातः 06 बजे से दोपहर 02 बजे तक संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को कोविड-19, प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा।
 
जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत जीवन बीमा निगम शाखाओं को न्यूनतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालयीन प्रयोजन एवं जन सामान्य हेतु अपने निर्धारित समय अनुसार संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। शाखा प्रबंधक जारी निर्देशों, कोविड-19 प्रोटोकॉल का उचित सामाजिक/शारीरिक दूरी के उपायों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।
 
जिले में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों तथा शासकीय डाक घरों को न्यूनतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपयोग के साथ व्यवसायिक, कार्यालयीन, जन सम्मान हेतु टोकन सिस्टम के आधार पर बैंक के निर्धारित समय का संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।
 
सहकारी बैंकों को समितिवार/ग्रामवार रोस्टर तैयार कर टोकन सिस्टम के आधार पर जनसामान्य लेनदेन संचालन की अनुमति होगी। सहकारी बैंकों के निर्देश और कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर समिति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। समस्त बैंक/डाकघर प्रबंधन जारी निर्देशों, कोविड-19 प्रोटोकॉल का उचित सामाजिक/शारीरिक दूरी के उपायों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।
 
- शेष आदेश, निर्देश यथावत रहेंगे। 
उक्त आदेश तत्काल  प्रभावशील हो गया है -
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