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जांजगीर चाम्पा जिले में बढ़ाई गई लॉक डाउन की अवधी , अब इतने तारीख तक जिला रहेगा लॉक , देखे आदेश की कॉपी

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जांजगीर चाम्पा जिले में बढ़ाई गई लॉक डाउन की अवधी , अब इतने तारीख तक जिला रहेगा लॉक , देखे आदेश की कॉपी

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जांजगीर चाम्पा
जांजगीर चाम्पा 25 अप्रैल 2021 - देश और प्रदेश के साथ जांजगीर चाम्पा जिले में भी कोरोना कहर बन कर टूट रहा है।

अगर बात करे 24 अप्रैल शनिवार की तो प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 203 मौतो के साथ 16 हजार 731 रहा वही जांजगीर चाम्पा जिले में 612 नए संक्रमितों की पहचान की गई थी।

जांजगीर चाम्पा जिले में कोरोना के लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार ने 13 अप्रैल की शाम 06 बजे से लेकर 23 अप्रैल की रात 12 बजे तक के लिए लॉक डाउन लगा दिया था जिसकी मियाद खत्म होने पर लॉक डाउन को 23 अप्रैल से बढ़ा  कर 28 अप्रैल कर दिया गया था लेकिन जिले में कोरोना के बढ़ते आंकड़ो को देखते हुए एक बार फिर लॉक डाउन को 06 मई तक बढ़ा दिया गया है जारी आदेश के मुताबिक - 

मैं यशवंत कुमार , जिला मजिस्ट्रेट , जिला जांजगीर - चाम्पा निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूं  जांजगीर - चाम्पा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र दिनांक 06-05-2021 प्रात : 06:00 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा।

उपरोक्त दर्शित अवधि में जांजगीर - चाम्पा जिले की सभी सीमाएं पूर्णत : सील रहेगी । उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल , मेडिकल दुकानें , क्लिनिक एवं पशु - चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी । मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे । सभी प्रकार की मंडियों तथा थोक / फुटकर एवं किराना दुकानें बंद रहेगी , किन्तु आवश्यक वस्तुओं / माल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग / अन लोडिंग की अनुमति रात्रि 11:00 बजे से प्रात : 4:00 बजे तक दी जाती है । प्रात : 05:00 बजे से प्रात : 11:00 बजे तक सब्जी , फल , अंडा , पोल्ट्री , मटन , मछली एवं किराना सामग्री / ग्रॉसरी की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स / ठेले वालों / पिक - अप / मिनी ट्रक / अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी । • संचालकों द्वारा लोगों के घर तक घरेलू आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से करेंगे । इसके लिये दुकानदार ऑनलाईन आर्डर - फोन , व्हाट्सअप एवं अन्य एप्प के माध्यम से ही आर्डर स्वीकार करेंगे।

दुकानों या स्थायी ठेला को खोल कर सीधे नागरिकों को सामान विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी । दुकान / स्थायी ठेला खोल कर सीधे ग्राहकों को सामान विक्रय करते पाये जाने पर एवं किसी दुकान में होम डिलीवरी के दौरान भीड - भाड होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान / अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ - साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जायेगा । • वाहनों के माध्यम से सामानों की आपूर्ति करने पर वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर लगाया जाना अनिवार्य होगा । • संचालक संचालित दुकान क्षेत्र पर ही होम डिलीवरी कर सकेंगे । अनावश्यक अन्य क्षेत्रों में आवागमन की अनुमति नहीं होगी । • होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को कोविड -19 के प्रोटोकॉल के तहत मास्क , सेनेटाईजर आदि का प्रयोग करना अनिवार्य होगा । • होम डिलीवरी करते समय सामान की कॉन्टेक्ट लेस डिलीवरी की जावें । वस्तुओं की भुगतान यथासंभव ऑनलाईन के माध्यम से ही किया जावें । इसके लिये ग्राहकों को प्रेरित किया जावें । जो भी दुकानदार / संचालक या उनके घर के सदस्य कोरोना से संक्रमित अथवा होम आईसोलेशन में है , वे इस व्यवस्था में शामिल नही होंगे । शहरी क्षेत्रों में अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी संबंधित क्षेत्र के जोनवार / वार्डवार / मोहल्ले में स्थित दुकानदारों / संचालकों की सूची मोबाईल नंबर सहित तैयार करेंगे , जो कि होम डिलीवरी के लिये इच्छुक है । तद्नुसार उक्त सूची को ऑनलाईन के माध्यम से आमजनों के मध्य प्रचार - प्रसार करेंगे । ताकि आवश्यकतानुसार आमजन वस्तुओं की खरीदी कर सकेंगे । • शहरी क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी होम डिलीवरी करने वाले दुकानदारों / संचालकों को मूव्हमेंट पास जारी करेंगे । इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार होम डिलीवरी करने वाले दुकानदारों को मूव्हमेंट पास जारी करेंगे । जिसमें एक निश्चित सीमा क्षेत्र / वार्ड / मोहल्ले के लिये आवागमन हेतु पास जारी करेंगे । • संचालक एवं होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को प्रत्येक सप्ताह कोविड -19 टेस्ट कराना अनिवार्य होगा । साथ ही दुकान संचालक को स्वयं एवं उनके परिवार तथा होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति कोविड -19 से संक्रमित एवं होम आईसोलेशन में नहीं है , संबंधी घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा । 6- दूध पार्लर व दुग्ध वितरण की समयावधि प्रात : 5:00 बजे से प्रात : 7:00 बजे तक तक होगी । साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान / पार्लर नही खोले जायेंगे । केवल दुकान / पार्लर के सामने फिजीकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी । प्रात : 05:00 बजे से प्रात : 11:00 बजे तक ई - कॉमर्स सेवाओं ( अमेजन , फ्लिपकार्ट स्थानीय ऑनलाईन दुकान ) के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति होगी , किन्तु शॉप / स्टोर आम जनता हेतु नही खुलेंगे । इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड -19 जांच कराना आवश्यक होगा । प्रात : 06:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी , जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहकों के लिए इन - हाउस डाइनिंग तथा टेक - अवे पूर्णत : प्रतिबंधित रहेगा । भीड़ - भाड या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जायेगी । इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड -19 जांच कराना आवश्यक होगा । 9- न्यूज पेपर हॉकर हेतु समय प्रात : 5:00 बजे से प्रात : 7:00 बजे तक अनुमति होगी।
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