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चाम्पा में टोटल लॉक डाउन , जरूरी सेवाओ को छोड़ कर सभी गतिविधि प्रतिबंधित , चिन्हांकित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित , आदेश जारी

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चाम्पा में टोटल लॉक डाउन , जरूरी सेवाओ को छोड़ कर सभी गतिविधि प्रतिबंधित , चिन्हांकित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित , आदेश जारी

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जांजगीर चाम्पा
जांजगीर चांपा 17 मार्च 2021 - चांपा नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 25 सिंचाई कालोनी में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाये जाने पर संबंधित वार्ड के चिन्हांकित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।  
         
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के जारी आदेश के अनुसार कंटेंनमेंट जोन में अतिआवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। 

चिन्हांकित क्षेत्र पूर्णतः लाकडाउन रहेगा। क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अति आवश्यक होने पर पृथक से आदेश प्रसारित किया जाएगा। 

कंटेनमेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य निगरानी, सैंपल की जांच आदि की व्यवस्था की जाएगी। कानून-व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने के लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र में केवल एक प्रवेश एवं निकास द्वार की व्यवस्था हेतु पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता को दायित्व सौंपा गया है।
        
स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार पीपीई कीट, मास्क उपलब्ध करवाने, घरों का एक्टिव सर्विलांस, मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जिम्मेदारी सीएमएचओ को दी गयी है। कंटेनमेंट क्षेत्र में सेनेटाइज के लिए चांपा के  सीएमओ को दायित्व सौंपा गया है ।
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