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न्यूज पोर्टल चलाना अब नही होगा आसान , केंद्र सरकार ने ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने की अधिसूचना किया जारी ,,

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न्यूज पोर्टल चलाना अब नही होगा आसान , केंद्र सरकार ने ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने की अधिसूचना किया जारी ,,

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नई दिल्ली 11 नवंबर 2020 - केंद्र सरकार ने ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलों, ऑनलाइन कॉन्टेंट प्रोवाइडरों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब ऑनलाइन न्यूज पोर्टलों, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड, OTT प्लेटफॉर्म सभी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे। इसके लिए बकायदा सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स को लेकर लंबे समय से सरकार विचार कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान भी सरकार ने इस बात की वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का नियमन टीवी से ज्यादा जरूरी है।

दरअसल देश में प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस आयोग , न्यूज चैनलों के लिए ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और विज्ञापनों के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो उन पर निगरानी करती है, लेकिन ऑनलाइन कंटेंट, ऑनलाइन न्यूज पोर्टलों और OTT प्लेटफॉर्म के लिए ऐसी कोई व्यवस्था सरकार ने अभी तक नहीं की थी। जिस वजह से अब इसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत करने का फैसला लिया गया है।

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म्स पर स्वायत्त नियमन की मांग वाली याचिका को लेकर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी थी. शीर्ष अदालत ने इस संबंध में केंद्र सरकार, सूचना व प्रसारण मंत्रालय और मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया को नोटिस भेजा था. इस याचिका में कहा गया था कि इन प्लेटफॉर्म्स के चलते फिल्ममेकर्स और आर्टिस्ट्स को सेंसर बोर्ड के डर और सर्टिफिकेशन के बिना अपना कंटेंट रिलीज करने का मौका मिल गया है. बता दें कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर न्यूज पोर्टल्स के साथ-साथ Hotstar, Netflix और Amazon Prime Video जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं.

मंत्रालय ने अदालत को एक अन्य केस में बताया था कि डिजिटल मीडिया के नियमन की जरूरत है. मंत्रालय ने यह भी कहा था कोर्ट मीडिया में हेट स्पीच को देखते हुए गाइडलाइंस जारी करने से पहले एमिकस के तौर पर एक समिति की नियुक्ति कर सकता है।
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