छत्तीसगढ़ - Bed डिग्री धारियों की मुश्किलें बढ़ी , हाईकोर्ट के आदेश के बाद नौकरी से हटाने की प्रक्रिया शुरू
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बस्तर 03 अप्रैल 2024 - Bed पास सहायक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश ने खलबली मचा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि छह सप्ताह के भीतर Bed पास सहायक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर डीएलएड पास अभ्यर्थियों की औपबंधिक चयन सूची तैयार की जाये। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सभी संभागों से राज्य सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद अब संयुक्त संचालक ने सभी डीईओ को इस संबंध में आज ही जानकारी देने को कहा है।
बस्तर के संयुक्त संचालक ने बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि वो बीएड पास सहायक शिक्षकों की जानकारी तत्काल उपलब्ध करायें। निर्देश में कहा है कि सहायक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत विगत 5 चरणों में जिन बीएड उत्तीरण सहायक शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दी है, उनकी शालावार एवं विकासखंड वार जानकारी शाम 4 बजे तक उपलब्ध करायें।
दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए केवल डीएड पास अभ्यर्थी ही मान्य होंगे। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि वैसे Bed उत्तीर्ण सहायक शिक्षक, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए 6 सप्ताह में केवल डीएलएड पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाये।
कोर्ट ने डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल कर पुनरीक्षित चयन सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए डीएलएड को ही मान्य करते हुए, बीएड को अमान्य किया हैं।