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छत्तीसगढ़ - जनपद अध्यक्ष अंजलि मार्कण्डेय बर्खास्त , धारा 40 के तहत कलेक्टर ने की कार्यवाही

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छत्तीसगढ़ - जनपद अध्यक्ष अंजलि मार्कण्डेय बर्खास्त , धारा 40 के तहत कलेक्टर ने की कार्यवाही

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बेमेतरा
बेमेतरा 14 मार्च 2024 - छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जहां कलेक्टर ने जनपद पंचायत नवागढ़ अध्यक्ष अंजलि मार्कण्डेय को बर्खास्त कर दिया है। उन पर शासकीय राशि के दुरुपयोग का आरोप है। जिसके बाद कलेक्टर ने कांग्रेस समर्थित जनपद पंचायत अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया है। 

कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश में लिखा है की प्रकरण में प्रस्तुत शिकायत आवेदन, जवाब एवं संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिला स्तरीय जांच समिति के सदस्य अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नवागढ़, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नवागढ़ एवं कनिष्ठ लेखा अधिकारी, जनपद पंचायत नवागढ़ द्वारा जांच में अनावेदक श्रीमती अंजली मारकण्डेय अध्यक्ष जनपद पंचायत नवागढ़ के विरूद्ध लगाये गये आरोपों में 3 आरोप को सही पाया गया है। 

ऐसी स्थिति में अनावदक द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप को निराधार तथा सारहीन होना नहीं माना जा सकता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बेमेतरा द्वारा प्राप्त शिकायत एवं जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 89 (1) , लेखा नियम 1999 भाग 03 नियम 19 (1) धारा 45 तथा धारा 47(1) क के तहत श्रीमती अंजली मारकण्डेय अध्यक्ष जनपद पंचायत नवागढ़ द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में दुरूपयोग किया जाना पाया गया है।

इस प्रकार अनावेदक श्रीमती अंजली मारकण्डेय, अध्यक्ष, जनपद पंचायत नवागढ के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होते हैं। श्रीमती अंजली भारकण्डेय, अध्यक्ष, जनपद पंचायत नवागढ़ द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है तथा उसका पद पर बने रहना लोकहित में अवांछनीय है। अतः अंजली मारकण्डेय अध्यक्ष, जनपद पंचायत नवागढ़ को छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) के तहत जनपद पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष पद से तत्काल पदमुक्त (बर्खास्त) किया जाता है।

उपरोक्तानुसार आदेश आज दिनाक 12/03/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से पारित एवं उ‌द्घोषित।
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