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छत्तीसगढ़ - कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 लागू , धरना , जुलूस , प्रदर्शन पर रोक

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छत्तीसगढ़ - कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 लागू , धरना , जुलूस , प्रदर्शन पर रोक

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बेमेतरा
बेमेतरा 03 जनवरी 2024 - कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी पी.एस.एल्मा ने गत दिवस एक आदेश जारी कर संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में खाद्य शाखा , आदिवासी विकास विभाग , कृषि विभाग , आबकारी विभाग , खनिज विभाग आदि संचालित हैं, जहां दिव्यांगजन , वृद्घजन एवं महिलाओं का आवागमन रहता है।

संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन होने से दिव्यांगजन, वृद्घजन एवं महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा शासकीय कार्य प्रभावित होता है। अतः संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि के आसपास शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक है, ताकि शासकीय कार्य सुगमता से सम्पन्ना कराया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि उपरोक्त क्षेत्र में जुलूस, धरना, सभा एवं प्रदर्शन आदि के आयोजन को रोका जाए। यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघो तथा आम जानता पर लागु होगा तथा 28 दिसम्बर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक (02 माह ) प्रभावशील रहेगा।

इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी / सुरक्षाकर्मी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ , अस्त्र-शस्त्र , घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा। धार्मिक परम्परा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह आदेश प्रभावशील नहीं होगी।
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