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छत्तीसगढ़ - आरक्षण संशोधन विधेयक राज्यपाल के ही पास , बिल लौटाने की खबर की पुष्टि नहीं , झारखंड के गवर्नर ने लौटाया है विधेयक

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छत्तीसगढ़ - आरक्षण संशोधन विधेयक राज्यपाल के ही पास , बिल लौटाने की खबर की पुष्टि नहीं , झारखंड के गवर्नर ने लौटाया है विधेयक

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रायपुर
रायपुर 21 अप्रैल 2023 - छत्तीसगढ़ के नये आरक्षण विधेयक को राज्यपाल ने नहीं लौटाया है। हालांकि मीडिया में इस बात की खबरें चल रही थी कि आरक्षण संशोधन विधेयक को राजभवन ने लौटा दिया है, लेकिन राजभवन के सूत्रों के मुताबिक विधेयक को नहीं लौटाया गया है। छत्तीसगढ़ विधानभा में पिछले साल दिसंबर महीने में ही अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया गया था। तभी से ही ये विधेयक राजभवन में लंबित है।

बता दे कि झारखंड के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन ने आरक्षण विधेयक को सरकार को लौटा दिया है , लेकिन मीडिया में इसे छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है।

नये प्रावधान के तहत आदिवासी वर्ग-ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण देगी, अनुसूचित जाति-SC को 13% और सबसे बड़े जातीय समूह अन्य पिछड़ा वर्ग-OBC को 27% आरक्षण मिलेगा। वहीं सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण दिया जाना है। । वहीं, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था में प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था।

आपको बता दैं कि पिछली राज्यपाल अनुसूईया उईके के वक्त से ही ये मामला सियासी तूल पकड़ रहा था, नये राज्यपाल के आने के बाद भी विधेयक को लेकर कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भी कई बार ये कह चुके थे कि जब राज्यपाल बिल पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें वापस लौटाना चाहिये। हालांकि अभी भी राजभवन में ये मामला अटका है।
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