कांग्रेस नेता व एक्टर राज बब्बर को 2 साल की सजा और 08 हजार 05 सौ का जुर्माना , 26 साल पुराने मामले में आया फैसला
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उत्तर प्रदेश
लखनऊ 07 जुलाई 2022 - कांग्रेस नेता और एक्टर राज बब्बर को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार (7 जुलाई) को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही, 8500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। राज बब्बर को यह सजा 26 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने सुनाई है। हालांकि, इस मामले में उन्हें कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दे दी है। अब उन्हें राहत के लिए 30 दिन के अंदर अपर कोर्ट में जाना होगा। फैसले के वक्त राज बब्बर कोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वे इस फैसले को अपर कोर्ट में चुनौती देंगे।
लखनऊ के वजीरगंज में उन्होंने चुनाव अधिकारी से मारपीट की थी। उस वक्त राज बब्बर सपा के प्रत्याशी थे। 02 मई 1996 को मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने थाना वजीरगंज में सपा प्रत्याशी राज बब्बर और अरविन्द यादव के अलावा अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इस मामले पर कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है।
उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र संख्या 192/103 के बूथ संख्या 192 पर जब मतदाताओं का आना बंद हो गया। तब वादी मतदान केंद्र से बाहर निकलकर खाना खाने जा रहा था। इसी दौरान सपा के प्रत्याशी राज बब्बर अपने साथियों को लेकर मतदान केंद्र में आए और फर्जी मतदान का झूठा आरोप लगाने लगे। सरकारी काम में बाधा पहुंचाते हुए उनके साथ मारपीट की थी। फिलहाल, राज बब्बर कांग्रेस के नेता हैं। वह यूपी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
केस की विवेचना के बाद 23 मार्च 1996 को राजबब्बर और अरविंद यादव के विरुद्ध धारा 143, 332, 353, 323, 504, 188 आईपीसी एवं लोक प्रतिनिधित्व निवारण अधिनियम के अलावा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।