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जांजगीर चाम्पा कलेक्टर की बड़ी कार्यवाही , इस ग्राम पंचायत के सरपंच को पद से हटाने का आदेश किया जारी

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जांजगीर चाम्पा कलेक्टर की बड़ी कार्यवाही , इस ग्राम पंचायत के सरपंच को पद से हटाने का आदेश किया जारी

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जांजगीर चाम्पा
जांजगीर चाम्पा 16 मई 2022 -  जनपद पंचायत जैजैपुर अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कैथा के सरपंच रामरतन धनवार को कलेक्टर ने सरपंच पद से हटाने आदेश जारी किया है।

दरअसल ग्राम पंचायत कैथा के शिकायतकर्ता ध्वजा राम कश्यप ने कलेक्ट्रेट में शिकायत की थी कि वर्तमान सरपंच रामरतन धनवार के द्वारा शासकीय भूमि खसरा नंबर 2 /1 रकबा 48 हे मे से 0.35 एकड़ भूमि पर बेजा कब्जा कर मकान बाड़ी एवं कोठार बनाकर कब्जा किया हुआ है ।

उक्त भूमि पर सरपंच एवं उसका पूरा परिवार निवासरत है जिसके कारण ग्राम कैथा में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को प्रोत्साहन और संरक्षण मिल रहा है। जबकि सरपंच द्वारा पंचायत आम चुनाव में नामांकन दाखिल करते समय इस तथ्य को छिपाया गया है। इसलिए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 36/1 के तहत कार्रवाई करने आवेदन दिया था। उक्त मामले में नायब तहसीलदार हसौद से आवेदन पत्र के संबंध में जांच प्रतिवेदन मंगाया गया था जिस पर उक्त भूमि में सरपंच एवं उनके परिवार का कब्जा होने का प्रतिवेदन दिया है।

पूरे मामले पर कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 36 की उप धारा 1 के तहत एवं उक्त अतिक्रमण को हटाए नहीं जाने के कारण कैथा के सरपंच पद को रिक्त घोषित कर दिया है।

पंचायत उप संचालक अभिमन्यु साहू ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के समय पंच सरपंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को शपथ पत्र देना रहता है कि उनके द्वारा किसी शासकीय जमीन में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। यदि कोई उम्मीदवार शपथ पत्र में गलत जानकारी देता है तो उसे पद से पृथक करने का पंचायतीराज अधिनियम में प्रविधान है। दोषी पंच सरपंच को जिला निर्वाचन अधिकारी पद से पृथक कर सकता है।
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