छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर , 06 साल पुराने दोहरे हत्याकांड के मामले में पूर्व विधायक को आजीवन कारावास की सजा
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रायगढ़
रायगढ़ 02 अप्रेल 2022 - बृजराजनगर ओडिशा के पूर्व विधायक और ओडिशा वेयर हाउसिंग के चेयरमैन अनूप कुमार साय को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। छह साल पहले रायगढ़ में हुए दोहरे हत्या के मामले में चक्रधर नगर पुलिस ने अनूप साय को गिरफ्तार किया था।
सूत्रों के अनुसार रायगढ़ जिले में संबलपुरी के पास छह - सात मई 2016 की रात हमीरपुर जंगल के शाकंभरी प्लांट जाने के रास्ते में दो महिलाओं का रक्त रंजित शव मिला था। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां भारी वाहनों की सतत आवाजाही बनी रहती है जिससे लोग आए दिन हादसे का शिकार होते हैं।
ऐसे में हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए दोनों महिलाओं के शरीर पर वाहन चला दिए गए थे। महिलाओं की पहचान में आ रही दिक्कतों के कारण पुलिस को मामले की तह तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। दो साल तक पुलिस के आलाधिकारी घटना स्थल पर जाकर हत्या की कड़ी खोजते रहे लेकिन ठोई ठोस जानकारी नहीं मिली।
डीएनए जांच में दोनों महिलाओं की पहचान मां कल्पना दास और बेटी बबली दास के रूप में थी। कल्पना दास को उसके पति ने सालों पहले छोड़ दिया था। इस बीच उसकी नजदीक बृजराजनगर ओडिशा के तत्कालीन विधायक अनूप कुमार साय से बढ़ गई । दोनों के मध्य प्रेम सम्बंध भी स्थापित हो गया।
समय गुजरने के बाद कल्पना दास अनूप दास पर शादी और मकान के लिए दबाव बनाने लगी। अनूप साय पहले से शादीशुदा था। कल्पनादास द्वारा लगातार बदाव बनाए जाने से वह परेशान होने लगा। एसे में अनूप दास ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और रायगढ़ के किसी मंदिर में विवाह करने का झांसा देकर उसे बोलेरो वाहन में बृजराजनगर रायगढ़ ले आया।
कल्पना के साथ उसकी किशोरी बेटी बबली भी थी। गाड़ी को ड्राइवर वर्धन टोप्पो चला रहा था। रायगढ़ पहुंचने पर यहां हमीरपुर जंगल के शाकंभरी प्लांट जाने के रास्ते में अनूप दास ने कल्पना को गाड़ी से उतरने कहा। कल्पना और बबली के गाड़ी से उतरने पर किसी ने पीछे से राड से हमला कर दोनों को मौत के घाट उतार दिया।
यह दोहरा हत्यकांड बहुचर्चित रहा। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने पूर्व विधायक अनूप कुमार साय को दोषी करार दिया है। अनूप कुमार साय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदण्ड नहीं पटाने पर अतिरिक्त सजा का प्रविधान किया गया है। दूसरी ओर पूर्व विधायक के साथ गिरफ्तार ड्राइवर वर्धन टोप्पो को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है।