कोरबा में शर्मनाक वारदात , 09 साल की मासूम को सगे पिता ने बनाया हवस का शिकार
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कोरबा
कोरबा 12 मार्च 2022 - कोरबा SP कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थीया ने रामपुर चौकी आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह रोजी मजदूरी का काम करती है वह रोज सुबह 9:00 बजे अपनी नाबालिक बेटी उम्र 09 वर्ष को घर पर छोडकर इण्डस्ट्रीयल एरिया में रोजी मजदूरी का काम पर जाती है।
उसका पति आटो चलाने का काम करता है और शराब पीने का आदी है वह जब दिनांक 27 नवंबर 2021 को अपनी नाबालिक बेटी को घर पर छोडकर काम पर गई थी, शाम को जब काम से वापस आई तो नाबालिक बेटी चुपचाप गुमशुम उदास बैठी थी जब प्रार्थीया ने उदास रहने की वजह पूछी तो वह कुछ नही बोली।
अगले दिन प्रार्थीया अपनी बेटी से दुबारा पूछी तो उसने बताया की दिनांक 27 नवंबर 2021 को
प्रार्थीया काम पर गई थी तो प्रार्थीया का पति शराब पीकर आया और नाबालिक बेटी को कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया जब नाबालिग दर्द होने से चिल्लाई तो आरोपी पिता ने उसका मुंह
दबाकर धमकी दिया की अगर अपनी माँ को बताई तो वह तुम दोनों को जान से मार देगा।
प्रार्थीया की रिपोर्ट पर रामपुर चौकी में अपराध क्रमांक 1130/2021 धारा 376(2)(च) , 376(2)(ढ), 376 (3)(च) 323 , 506 भादवि 05 (ड)(ढ), 06 (ठ)(ढ) और पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पतासाजी मे लिया गया था।
रिपोर्ट दर्ज होने की भनक लगने पर आरोपी तत्काल
फरार हो गया था तथा लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक बभोजराम पटेल के निर्देशन पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा अभिषेक वर्मा , नगर पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के मार्गदर्शन पर लगातार आरोपी की निरंतर पता तलाश करने हेतु थाना प्रभारी कोतवाली रामेन्द्र सिंह एवं चौकी प्रभारी रामपुर निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा आरोपी निवासी सरेया थाना बनियापुर जिला छपरा (बिहार) को गिरफ्तार किया गया।
अब तक की विवेचना के आधार पर प्रकरण मे धारा 376(2)(च), 376(2)(ढ), 376(3)(च). 323, 506 भादवि 05(ड)(ढ), 06(ठ)(ढ) पाक्सो एक्ट के तहत आज दिनांक 12.03.2022 को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव,
सउनि गजेन्द्र शर्मा, आरक्षक संतोष तिवारी एवं विकास कोसले की महत्वपूर्ण भूमिका रही।